हत्या के मामले में दो को उम्रकैद की सजा, अवैध संबंध के विरोध पर उतारा था मौत के घाट...

अवैध संबंध के विरोध में हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम डॉ. दीनानाथ की कोर्ट ने छटाव हमीरापुर (चोलापुर) के रामसेवक पटेल और रीता देवी को दोषी करार दिया है.

हत्या के मामले में दो को उम्रकैद की सजा, अवैध संबंध के विरोध पर उतारा था मौत के घाट...

वाराणसी, भदैनी मिरर। अवैध संबंध के विरोध में हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम डॉ. दीनानाथ की कोर्ट ने छटाव हमीरापुर (चोलापुर) के रामसेवक पटेल और रीता देवी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहित मौर्य ने रखा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार छटाव हमीरापुर निवासी सुभाष पटेल ने नौ फरवरी 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था. बताया था कि उसका चचेरा भाई पंचदेव पटेल आठ फरवरी 2018 को गांव के अंतू पटेल के यहां तेरहवीं में गया था. दिनभर व्यवस्था में लगा रहा. रात में उसके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिस पर बात करते हुए कहीं चला गया. सुबह मोबाइल बंद मिला. उसका शव खेत में मिला था.

पुलिस की जांच में सामने आया कि राम सेवक पटेल और रीता देवी में अवैध संबंध था. पंचदेव पटेल ने दोनों को एक साथ देख लिया था. पंचदेव ने अपने घर पर यह बात बताई थी. पंचदेव के पिता ने रामसेवक को डांटा था. रामसेवक ने धमकी दी थी कि वह कुल का दीपक बुझा देगा. पंचदेव पांच बहनों में इकलौता भाई था. रामसेवक और रीता देवी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी.