बिहार : पूर्व मंत्री हत्याकांड में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस मामले में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी है
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस मामले में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी है. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सूरजभान और अन्य आठ आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसका विरोध सुप्रीम कोर्ट में किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को आंशिक रूप से खारिज किया, जिसमें सभी आरोपियों को बरी किया गया था. कोर्ट ने मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप साबित होने की बात कही. दोषियों को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है.
पूर्व सांसद रमा देवी और सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की.