वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री हिंदुस्तान फायरवर्क्स को किया सील, क्षमता से अधिक भंडारण और सुरक्षा मानकों की हो रही थी अनदेखी

बरेली में पटाखा फैक्ट्री में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर बड़ागांव पुलिस ने ग्राम सराय मुगल रमईपट्टी स्थित हिंदुस्तान फायरवर्क्स पर छापेमारी की.

वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री हिंदुस्तान फायरवर्क्स को किया सील, क्षमता से अधिक भंडारण और सुरक्षा मानकों की हो रही थी अनदेखी

वाराणसी, भदैनी मिरर। बरेली में पटाखा फैक्ट्री में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर बड़ागांव पुलिस ने ग्राम सराय मुगल रमईपट्टी स्थित हिंदुस्तान फायरवर्क्स पर छापेमारी की. जहां फैक्ट्री के नाम पर नियमों की जबरदस्त अनदेखी की जा रही थी. फैक्ट्री मालिक वहां उपस्थित लोगों के जान से खेल रहा था. पुलिस ने पटाखे को सुरक्षित स्थान पर रखवाकर फैक्ट्री को सील कर दिया है. पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर लिया है.

मुखबिर की सूचना पर बड़ागांव थानाध्यक्ष अजय कुमार पांडेय हिंदुस्तान फायरवर्क्स के गोदाम पर छापेमारी की तो मौके पर गोदाम का केयरटेकर रामबिलास यादव मौजूद मिला. जिसने गोदाम के स्वामी का नाम सैय्यद शाबी अली निवासी बेनियाबाग (दशाश्वमेध) वाराणसी बताया. गोदाम परिसर में 10 दुकानों का लाइसेंस था, जिसमें प्रत्येक दुकान को अधिकतम 1,500 किलोग्राम पटाखों के भंडारण की अनुमति थी. इस प्रकार, कुल अधिकतम 15,000 किलोग्राम पटाखों का भंडारण किया जा सकता था, लेकिन निरीक्षण के दौरान पुलिस को मौके से 35,314 किलोग्राम पटाखे पाए गए. जो कि निर्धारित सीमा से काफी अधिक थे. बड़ागांव पुलिस ने सैय्यद शाबी अली निवासी बेनियाबाग (दशावमेध) और फैक्ट्री के केयर टेकर रामविलास यादव निवासी रमईपट्टी (बड़ागाँव) के खिलाफ धारा 287 बीएनएस व 98 विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है.

पुलिस को मिली फैक्ट्री में नियम की अनदेखी 

"भंडारण सीमा का उल्लघन"- लाइसेंस की अधिकतम सीमा 1,500 किलोग्राम प्रति दुकान थी, जबकि मौके पर कुल 35.314 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री पाई गई.

नाबालिगों की उपस्थिति- गोदाम में नाबालिग बच्चों की उपस्थिति पाई गई, जो कि सुरक्षा मानको का गंभीर उल्लंघन है.

अनियमित लेबलिंग पटाखों के पैकेट पर उचित चेतावनी और जानकारी का अभाव पाया गया. आग बुझाने के उपकरणों की कमी गोदाम में आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण नहीं थे, जो कि सुरक्षा मानकों के लिए अनिवार्य है.

विद्युत कनेक्शन में अनियमितता गोदाम में सही विद्युत कनेक्शन नहीं था, जिससे आग लगने का खतरा था। "विस्फोटक सामग्री के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विस्फोटक सामग्री के पास ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए गए, जो कि संभावित दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं.

बड़ागांव पुलिस ने बताया कि अवैध पटाखों को जब्त कर कार्रवाई जारी है. मौके पर जब्त की गई 35,314 किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित स्थान पर रखवाकर गोदाम को सील कर दिया गया है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है. पुलिस ने अन्य सभी पटाखा गोदाम संचालकों को भी सचेत किया गया है कि आगामी दिनों में उनका भी निरीक्षण किया जाएगा.

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष बड़ागांव  अजय कुमार पाण्डेय, दरोगा शिवानन्द सिसौदिया, दरोगा संदीप कुमार पाण्डेय, दरोगा पंकज सिंह चौहान, दरोगा अमित कुमार पाण्डेय, दरोगा मयंक सिंह, दरोगा प्रिंस तिवारी, दरोगा प्रवीण कुमार सचान सहित 19 पुलिसकर्मी शामिल रहे.