वाराणसी: दुष्कर्म व दहेज़ प्रताड़ना के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश
दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने पति समेत 6 लोगो के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.
वाराणसी, भदैनी मिरर। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने पति समेत 6 लोगो के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) नपेन्द्र कुमार की अदालत ने चेतगंज थाना प्रभारी को आदेशित किया है कि इस मामले में उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करे. साथ ही की गयी कार्यवाही से 15 दिन के अंदर न्यायालय को अवगत कराये.
प्रकरण के अनुसार गणेश महाल थाना दशाश्वमेध निवासिनी वादिनी राहत साहू उर्फ वर्षा अपने अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज व नरेश यादव के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था. आरोप है कि उसकी शादी 29 नवंबर 2020 को तेलियाबाग चेतगंज निवासी अभिषेक गुप्ता के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल वालें दहेज़ मे 5 लाख रुपये नकद व कार की मांग को लेकर आये दिन मारते - पीटते व प्रताड़ित करते थे. इस दौरान उसका पति अपने भाई व भाभी के उकसावे मे आकर आये दिन उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करता था. साथ ही उसका देवर रोहित गुप्ता, ससुर ओमप्रकाश गुप्ता, जेठ अनुप गुप्ता व जेठानी ज्योति गुप्ता जबरन कमरें मे घुस आते थे व जबरन छेड़छाड़ करते थे. इस बीच उसका पति 7 जुलाई 2021 को अपने मित्र सुभाष नगर, मलदहिया निवासी मयंक श्रीवास्तव को साथ लेकर घर आया और प्रार्थिनी को उसके साथ एक कमरे में बंद कर दिया, जहां मयंक ने प्रार्थिनी के साथ जबरन दुष्कर्म किया. इस मामले में पुलिस से शिकायत करने पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली.