बड़ागाँव थाने के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा, मानवाधिकार के आदेश पर SC-ST उत्पीड़न का केस...

Case against Inspector-in-Charge of Baragaon police station SC-ST harassment case on the orders of human rightsबड़ागाँव थाने के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा, मानवाधिकार के आदेश पर SC-ST उत्पीड़न का केस...

बड़ागाँव थाने के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा, मानवाधिकार के आदेश पर SC-ST उत्पीड़न का केस...

वाराणसी,भदैनी मिरर। किशोरी के अपहरण में मुकदमा दर्ज करने में देरी और लापरवाही पर मानवाधिकार आयोग के आदेश पर बड़ागाँव थाने में पूर्व थानाध्यक्ष महेश पांडेय के खिलाफ एससी-एसटी उत्पीड़न में मुकदमा दर्ज किया गया है। 

बता दें, एक गांव निवासी दलित परिवार की एक किशोरी रिश्तेदार के यहां रहती थी। 10 जून 2019 को किशोरी अचानक गायब हो गई थी। पिता मुंबई से अपने गांव आए और 12 जून 2019 को बड़ागांव थाने में शिकायत दर्ज कराने गए। बड़ागांव थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष महेश पांडेय ने तहरीर ली लेकिन मुकदमा नहीं दर्ज किया। पिता वापस मुंबई गए और बेटी की खोजबीन करने के बाद 26 जून 2019 को थाने आए। तब युवक गुफरान के खिलाफ अपहरण सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। 

थानाध्यक्ष महेश पांडेय के व्यवहार से दुखी होकर किशोरी के पिता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाई। जिसके बाद जांचोपरांत यह कार्रवाई की गई है। तत्कालीन इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से विभाग में हडक़म्प मचा हुआ है।