किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर कैद, अर्थदंड से भी दंडित...

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी पाया है. आरोपी की कोर्ट ने 10 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है.

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर कैद, अर्थदंड से भी दंडित...

वाराणसी,भदैनी मिरर। गांव की ही एक नाबालिग किशोरी को अगवा कर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम त्रिभुवन राम की अदालत ने बृजेश  निवासी गोवरहा थाना चौबेपुर को दोषी पाया है. ग्रामीण पुलिस की मानिटरिंग सेल व थाना चौबेपुर की प्रभावी पैरवी के कारण कोर्ट ने अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम  कारावास और 28 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

एडीजीसी आदित्य नारायण सिंह के मुताबिक चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को बृजेश वर्ष 2015 में भगा ले गया था और उसके साथ दुराचार किया. अभियोजन की ओर से चौबेपुर थाने में पाक्सो, दुष्कर्म और अपहरण के आरोप में मुकदमा पंजीकृत हुआ था. कोर्ट ने सात गवाहों और किशोरी के कलमबंद बयान के बाद दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि से 20 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है.