बिजली बकाये और चोरी के मामलों में OTS का उठाए फायदा, 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक है अवसर...
अधिशासी अभियंता आर बी शर्मा ने बताया कि प्रथम अवधि 8 से 30 नवंबर, द्वितीय अवधि 1 से 15 दिसंबर तथा तृतीय अवधि 16 से 31 दिसंबर तक प्रभावी होगा।
वाराणसी, भदैनी मिरर। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा समस्त विद्युत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप,औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बकाये पर छूट एवं विद्युत चोरी के प्रकरणों मे जुर्माने की राशि मे भी छुट हेतु एक मुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) लायी गयी है, जो कि 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक तीन खण्ड मे लायी गयी है।
विद्युत उपभोक्ताओं को उक्त जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता आर बी शर्मा ने बताया कि प्रथम अवधि 8 से 30 नवंबर, द्वितीय अवधि 1 से 15 दिसंबर तथा तृतीय अवधि 16 से 31 दिसंबर तक प्रभावी होगा। उन्होंने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत "जल्दी आये ज्यादा छूट पायें" के तहत प्रथम अवधि मे पंजीकरण राशि जमा कराने पर अधिकतम छूट मिलेगी। उपभोक्ता पंजीकरण की राशि का भुगतान uppcl.org की वेबसाईट पर/जनसेवा केन्द्र/विद्युत सखी/खण्ड कार्यालय अथवा उपखण्ड कार्यालय में कर सकते है। अधिक जानकारी uppcl.org वेबसाईट पर प्राप्त की जा सकती है