केजरीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED को झटका, विचार करने से किया इनकार..
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को झटका लगा है. दरअसल, ईडी ने केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत दर्ज की थी, जिस पर कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है
दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को झटका लगा है. दरअसल, ईडी ने केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत दर्ज की थी, जिस पर कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है, दरअसल, केजरीवाल ने कहा था कि अगर लोग AAP को वोट देंगे, तो वह 2 जून को वापस जेल नहीं जाएंगे.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत से संबंधित बयानों पर ईडी और केजरीवाल के वकील के दावों और जवाबों पर विचार करने से इनकार कर दिया है.
पीठ ने कहा, ''हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया है, हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें उचित लगा. पीठ ने कहा कि फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण का ''स्वागत'' है.
ईडी की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में केजरीवाल के भाषणों पर आपत्ति जताई कि अगर लोगों ने आप को वोट दिया, तो उन्हें 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा. पीठ ने मेहता से कहा, ''यह उनकी धारणा है, हम कुछ नहीं कह सकते.
वहीं शीर्ष अदालत ने 10 मई को कथित दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी. कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है.
बता दें कि, केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद अपनी पार्टी नेताओं के साथ बैठक में कहा था कि उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना होगा. सीएम ने आगे कहा कि अगर उनके पार्टी के नेता मेहनत करके 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनवा देते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा.