पॉक्सो के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा, नौ साल पहले शौच के लिए निकली मासूम से किया था गंदा काम...

कोर्ट ने मासूम संग गंदा काम करने वाले दोषी को दस साल की कठोर कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

पॉक्सो के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा, नौ साल पहले शौच के लिए निकली मासूम से किया था गंदा काम...

वाराणसी,भदैनी मिरर। नौ साल पहले शौच के लिए निकली मासूम से कपड़े फाड़कर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाई. गंगापुर (रोहनियां) के रहने वाला अभियुक्त मुकेश राजभर को कोर्ट ने दस साल की कठोर कैद और ₹20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. यह सजा विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट (प्रथम) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने सुनाई है.

अभियोजन के मुताबिक, जंसा थाना अंतर्गत कुरसातो ग्राम निवासी वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि 6 अगस्त 2014 को सुबह साढ़े पांच बजे उसकी पोती शौच हेतु जा रही थी. तभी अभियुक्त मुकेश राजभर ने उसकी पोती को अकेले देखकर कपड़े फाड़ दिये तथा विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी. इस दौरान आरोप है की उसने  उसकी पोती किसी तरह से घर और आपबीती सुनाई. अदालत में अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाह पेश किये गये थे. अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदित्य नारायण सिंह व वादी की ओर से अधिवक्ता गोपाल कृष्ण व पंकज श्रीवास्तव ने पक्ष रखा.