बलात्कार और मारपीट के आरोप में पति-ससुर गिरफ्तार, महिला का यह था आरोप

बलात्कार और मारपीट के आरोप में पति-ससुर गिरफ्तार, महिला का यह था आरोप

वाराणसी, भदैनी मिरर। बीएचयू चौकी इंचार्ज राजकुमार पांडेय ने सिरगोवर्धपुर से लमही पांडेयपुर निवासी पिता कृष्ण भगत और पुत्र वृजेश मौर्या को गिरफ्तार कर न्यायालय चालान कर दिया। पकड़े गए दोनों के ऊपर बृजेश मौर्या की पत्नी ने बलात्कार, मारपीट करने और दहेज प्रतिषेध (डीपी एक्ट) में लंका थाने में मुकदमा कायम करवाया था। जांच के दौरान बीएचयू चौकी इंचार्ज ने मुखबीर की सूचना पर गिरफ्तारी की है।

एसीपी भेलूपुर के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा

लंका के शिवराज नगर कॉलोनी निवासी एक महिला की शादी लमही के कृष्णा भगत के पुत्र वृजेश मौर्या के साथ हुई थी। महिला की एक पुत्री भी है। एसीपी भेलूपुर को दिए गए तहरीर के मुताबिक महिला के पति और ससुर दहेज के लिए प्रताड़ित करते है और मारपीट करते है। आरोप है कि ससुर और पति से महिला के मायके वालों को भी जान-माल का खतरा है। आरोप है कि पति वृजेश मौर्या पत्नी पर मायके वालों से जमीन में हिस्सा मांगने का दबाव बनाता था या उसके एवज में 5 लाख रुपये की मांग करता था। इसके आलावा महिला का आरोप था कि उसका ससुर कृष्णा भगत उससे शारीरिक संबंध बनाया। महिला की शिकायत पर लंका थाने में आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 498-ए, 376/377 के साथ 3/4 डीपी एक्ट में मुकदमा कायम कर जांच बीएचयू चौकी इंचार्ज राजकुमार पांडेय को दी गई थी।