बुधवार को भी होगी कोर्ट में सुनवाई, वादियों ने कहा ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामले एक साथ सुने जाए...
Hearing will be held in the court on Wednesday also the litigants said that all the matters related to Gyanvapi should be heard together. दो दिनों से लगातार हो रही सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट का अहम फैसला आ सकता है. मंगलवार को कोर्ट से वादियों ने कहा ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामले एक साथ सुने जाए.
वाराणसी,भदैनी मिरर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच लगभग डेढ़ घंटे से ज्यादा समय तक बहस हुई। कमिश्नर एडवोकेट बदलने और न बदलने के साथ ही मस्जिद के सर्वे होने देने और न होने देने को लेकर दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। वहीं, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने तैयारी के साथ कुछ अन्य तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कल तक का समय मांगा। इस पर अदालत ने सुनवाई और फैसले के लिए कल यानी 11 मई की तिथि नियत कर दी है।
सभी मामले एक साथ सुने जाए
एडवोकेट रमेश उपाध्याय ने वीडियो के जरिए कहा कि इसी प्रकार से अन्य और मुकदमे भी दाखिल हैं। जो ज्ञानवापी मस्जिद से ही संबंधित हैं।सभी वादियों ने यही कहा है कि ज्ञानवापी आदिविश्वेश्वर के मंदिर के परिसर का हिस्सा है और पूर्व में यहां नंदी भगवान थे और यहां पूजा-पाठ होता था। हमें पूजा-पाठ की अनुमति दी जाए। इसलिए दोनों साध्वियों ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ करने की मांग की है। ताकि जो भी फैसला हो, वह सभी के लिए एक साथ हो। इससे वादियों के साथ ही अदालत के समय की भी बचत होगी।
एक ही उद्देश्य से संबंधित है वाद
साध्वी पूर्णाम्बा और साध्वी शारदाम्बा ने सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि हमारा केस और वर्तमान में चल रहा वाद 693/2021 एक ही प्रकरण और उद्देश्य से संबंधित हैं। हमारी मांग है कि हमारे वाद और वर्तमान में चल रहे वाद पर एक साथ सुनवाई की जाए। दोनों साध्वियों के वाद पर कोर्ट ने पहले से ही 6 जुलाई 2022 की डेट सुनवाई के लिए नियत कर रखी है। आज भी कोर्ट ने दोनों साध्वियों के वाद को 6 जुलाई 2022 को ही सुनने के लिए Put on Fixed Date का आदेश दिया है। दोनों साध्वियों के अनुसार, वर्तमान में चल रहे वाद संख्या 693/2021 से मिलते जुलते और भी वाद न्यायालय में विचारधीन हैं, जिनकी सुनवाई एक साथ की जानी चाहिए। इसमें वाद संख्या 350/2021 रंजना अग्निहोत्री बनाम उत्तर प्रदेश सरकार भी शामिल है।
सोमवार को यह हुआ था कोर्ट में
इससे पहले सोमवार को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान वादी-प्रतिवादी पक्ष और एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की थी। वादी पक्ष का कहना था कि एडवोकेट कमिश्नर अपना काम सही से कर रहे हैं और सर्वे का काम बाधित करने के लिए प्रतिवादी झूठे आरोप लगा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और सत्यापन की अनुमति दी जाए। वादी पक्ष की दलीलों पर आज प्रतिवादी पक्ष फिर अपनी दलीलें पेश करेगा। उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी।