लूट के आरोपित को मिली जमानत...

लूट के आरोपित को मिली जमानत...

वाराणसी/भदैनी मिरर। लूट के आरोपित को मंगलवार को जमानत मिली। अपर जिला जज (द्वितीय) रोहित रघुवंशी की अदालत ने ग्राम नेहिया (बड़ागांव) निवासी आरोपित मनोज यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह व सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि परसादपुर (मंगारी) निवासी सौरभ चौबे ने बीते 21 अक्टूबर 2020 को बड़ागांव थाने में तहरीर दी कि 20 अक्टूबर को शाम साढ़े 7 बजे उसके पिता जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम वाराणसी में कार्यरत है, वो अपने कार्यालय से वापस घर आ रहे थे। वह जब बाबतपुर-दुल्लीपुर मोड़ (किरबिन) के पास अकेले रेलवे लाईन क्रॉस कर रहे थे, तभी एक बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और उनका बैग छीनने लगे। उन्होंने जब विरोध किया तो युवकों ने तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और बैग लेकर वहां से भाग निकले। बैग में  43000/- रुपये एवं कुछ जरूरी कागजात थे। तहरीर के आधार पर बड़गांव पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपित मनोज यादव का नाम प्रकाश में आने पर उसके खिलाफ लूट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।