वाराणसी में भी वीकेंड लाॅकडाउन का  आदेश, मॉल-व्यापारिक प्रतिष्ठान- बार और आबकारी दुकानों पर भी प्रभावी, पढ़े नया DM का आदेश...

वाराणसी में भी वीकेंड लाॅकडाउन का  आदेश, मॉल-व्यापारिक प्रतिष्ठान- बार और आबकारी दुकानों पर भी प्रभावी, पढ़े नया DM का आदेश...


वाराणसी, भदैनी मिरर। नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण पुनः तीव्र गति से बढ़ने के कारण कुछ दिनों से जनपद वाराणसी में 1500 से अधिक व्यक्तियों का संक्रमण प्रतिदिन हो रहा है। इस पर नियंत्रण हेतु पूर्व में लगाये गये प्रतिबंधों के साथ कुछ अतिरिक्त आदेश डीएम द्वारा निर्गत किया गया है। 

  
1 कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत व्यापारीगणों की सहमति से जनपद वाराणसी में प्रत्येक शनिवार व रविवार को समस्त प्रकार की दुकान, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें बंद रहेंगे। इस सप्ताहांत के दौरान दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल आदि सामग्री बेचने की दुकानें पूर्वान्ह 10 बजे तक खोली जा सकती हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के सभी कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि पर यह आदेश लागू नहीं होगा। 


2  उक्त सप्ताहांत अवधि में जिन लोगों की पारिवारिक कार्यक्रमों की अनुमतियां पूर्व में जारी हो गई हैं, वे इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। 


3  इस दौरान यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों/टैक्सी/ऑटो/व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा। 

4  पूर्व में जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित किये जाने के आदेश दिये गये थे। जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है। इस दौरान रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक बार व आबकारी दुकानें भी बंद रहेंगे। प्रातःकालीन दूध सप्लाई व सब्जी मंडी तथा रात्रि कालीन दवा की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। रात्रिशिफ्ट के सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा। अतः रात्रि 08.00 बजे के बाद किसी भी जनसामान्य का धार्मिक स्थलों के आसपास या धार्मिक स्थलों के अन्दर जाना प्रतिबंधित किया जाता है। 


5  आटो व ई-रिक्शा में अधिकतम 4 व्यक्तियों से अधिक सवारियों को बिठाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 


6  जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही बढ़ाई जाएगी।