आवासीय कॉलोनियों एवं सोसाइटी के पास लेआउट का जमीनी स्तर पर सत्यापन करने का मंडलायुक्त ने दिया निर्देश, 15 दिन में अतिक्रमण हटवाने के निर्देश...

कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं अधीक्षण अभियंता, आवास विकास परिषद को निर्देशित किया है

आवासीय कॉलोनियों एवं सोसाइटी के पास लेआउट का जमीनी स्तर पर सत्यापन करने का मंडलायुक्त ने दिया निर्देश, 15 दिन में अतिक्रमण हटवाने के निर्देश...

वाराणसी, भदैनी मिरर। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं अधीक्षण अभियंता, आवास विकास परिषद को निर्देशित किया है कि वाराणसी शहर में विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास विभाग द्वारा विकसित सभी आवासीय कॉलोनियों एवं सोसाइटी के पास लेआउट का जमीनी स्तर पर सत्यापन कराया जाय कि लेआउट के पास सभी रास्ते, पार्क व सार्वजनिक सुविधाएं पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त है या नहीं.

उन्होने यह भी निर्देशित किया है कि सत्यापन के दौरान इसे आरडब्ल्यूए या वहाँ के निवासित 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी कराया जाय. यदि कोई अतिक्रमण पाया जाय, तो उक्त कालोनियों/सोसाइटी से अतिक्रमण हटाते हुए सड़कों के चौड़ीकरण व सार्वजनिक सुविधाओं की जन उपयोगिता की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करायें. उन्होंने यह भी कहा कि कॉलोनियों/सोसाइटी के लेआउट सत्यापन एवं अतिक्रमण हटाते हुए सड़कों के चौड़ीकरण इत्यादि की कार्यवाही के संबंध में प्रभारी अभियंताओं द्वारा इस संबंध में 25 जनवरी तक कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाय. इसके उपरांत भी यदि शिकायत प्राप्त हुई, तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी.