बड़ी खबर: ज्ञानवापी को लेकर हेट स्पीच मामले में अखिलेश-ओवैसी के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज, अधिवक्ता ने दी जानकारी
ज्ञानवापी प्रकरण में मिले शिवलिंगनुमा आकार को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआइएमआइएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी सहित 20 लोगों के खिलाफ हेट स्पीच मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया.
वाराणसी, भदैनी मिरर। ज्ञानवापी प्रकरण में मिले शिवलिंगनुमा आकार को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआइएमआइएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी सहित 20 लोगों के खिलाफ हेट स्पीच मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया. यह जानकारी अधिवक्ता अनुज यादव ने बुधवार को दी.
अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता हरिशंकर पांडेय ने एसीजेएम पंचम (एमपी-एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत में 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें कहा गया कि सपा मुखिया सहित करीब 20 नेताओं ने हेट स्पीच दिया, जिससे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है. प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुनवाई योग्य (पोषणीय) नहीं माना. इस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी.
अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार की अदालत ने पुनरीक्षण याचिका पर गुण-दोष के आधार सुनवाई करते हुए हेट स्पीच नहीं माना. जिसके बाद पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया. जिसके बाद सपा सुप्रीमों अखिलेश यादव, ओवैसी के साथ मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, अंजुमन इंऐजामिया के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वाकी, संयुक्त सचिव एसएम यासीन सहित अन्य को राहत मिल गई.