वाराणसी: नाबालिग से दुष्कर्म व फिरौती मांगने का आरोपी बरी
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वितीय अभिनव द्विवेदी कि अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म व फिरौती मांगने के मामले में धनापुर, ज़िला चंदौली निवासी अभियुक्त राम सिंह मौर्य को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया.
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वितीय अभिनव द्विवेदी कि अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म व फिरौती मांगने के मामले में धनापुर, ज़िला चंदौली निवासी अभियुक्त राम सिंह मौर्य को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया. अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से अधिवक्ता नागेंद्र कुमार यादव व उनके सहयोगी अधिवक्ता संजय कुमार यादव और शिव कुमार चौरसिया ने रखा पक्ष.
थाना चेतगंज जिला वाराणसी में वर्ष 2017 में अभियुक्त राम सिंह मौर्या के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने व उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करके पैसे मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था. बता दें कि अभियुक्त राम सिंह मौर्या चेतगंज थानाक्षेत्र स्थित हबीबपूरा में गंगा कोचिंग सेंटर का संचालन करता था. उनकी कोचिंग में कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा ने कोचिंग संचालक के ऊपर दुष्कर्म करने व उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए बलात्कार व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. दौरान विचारण अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों के जरिये अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किये जिसके पश्चात बचाव पक्ष कि ओर से नागेंद्र कुमार यादव एडवोकेट ने अभियोजन साक्षियों कि विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए अभियुक्त के निर्दोष होने का तर्क प्रस्तुत किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और शनिवार को अदालत ने अभियुक्त को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया.