VDA ने 18 भवनों के बेसमेंट के दुरुपयोग पर जारी की नोटिस, 26 के खिलाफ अवैध निर्माण में केस दर्ज

वीडीए टीम ने बीते शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों में 18 भवनों के बेसमेंट की जांच की. सभी में मानकों का उल्लंघन पाया गया. इस दौरान अवैध निर्माण कराने वाले 26 लोगों के खिलाफ अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज कराए है. इनमें 18 बेसमेंट के व्यावसायिक इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया गया है.

VDA ने 18 भवनों के बेसमेंट के दुरुपयोग पर जारी की नोटिस, 26 के खिलाफ अवैध निर्माण में केस दर्ज

वाराणसी, भदैनी मिरर। वीडीए की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में 18 भवनों के बेसमेंट की जांच की. सभी में मानकों का उल्लंघन पाया गया. इस दौरान अवैध निर्माण कराने वाले 26 लोगों के खिलाफ अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज कराए है. इनमें 18 बेसमेंट के व्यावसायिक इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया गया है. वहीं, अब बेसमेंट की जांच वीडीए समेत कई विभागों की संयुक्त टीम करेगी.

अवैध निर्माणों के खिलाफ चोलापुर थाने में 8, सारनाथ, चितईपुर और चौक थानों में 4-4, चौबेपुर में 5 और शिवपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है. इन मुकदमों में मुकेश पाण्डेय, रमेश पटेल, जिउत तिवारी, अमर देव, प्रमिला सिंह, सोनल सिंह, सत्येन्द्र मौर्या, विनोद कुमार, पीजे गुप्ता, गोपी यादव, समारू यादव आदि नामजद किए गए हैं.

बेसमेंट का दुरुपयोग जारी

18 भवनों के बेसमेंट की जांच में दशाश्वमेध वार्ड में एक, चेतगंज वार्ड में 5, भेलूपुर और नगवा वार्ड में 13 बेसमेंट शामिल हैं. सभी को वीडीए प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि बेसमेंट की जांच लगातार जारी रहेगी।

विभागों को दी जिम्मेदारी 

वीडीए मुख्यालय में बेसमेंट में कोचिंग संस्थानों, दुकानों के संचालन के संबंध में शनिवार को विभिन्न विभागों की बैठक हुई. इसमें संयुक्त टीम का गठन करने का फैसला हुआ. वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीडीओ हिमांशु नागपाल भी मौजूद थे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कोचिंग संचालन की अनुमति देने से पहले संबंधित भवन के स्वीकृत मानचित्र की जांच करने को कहा गया है. अग्निशमन के अधिकारियों को जिले में एनओसी प्राप्त कोचिंग संस्थानों की सूची देने को कहा गया.

बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, सीटीओ राकेश कुमार सोनकर, शिक्षा विभाग से ज्ञान प्रकाश एवं अग्निशमन विभाग से इंद्रजीत वर्मा मौजूद रहे.