बुलडोजर एक्शन पर SC की सुनवाई के बाद मायावती की प्रतिक्रिया, कहा - अब आतंक की छाया...
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की अधिकारों पर सुनवाई की। इस दौरान संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा है कि कहा कि कार्यपालक अधिकारी न्यायाधीश नहीं हो सकते, वे आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते और उसका घर नहीं गिरा सकते। वहीं इस फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रतिक्रिया सामने आई है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्सम्बंधी कड़े दिशा-निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि लोगों के घर सिर्फ इसलिए ध्वस्त कर दिए जाएं कि वे आरोपी या दोषी हैं, तो यह पूरी तरह असंवैधानिक होगा. न्यायमूर्ति गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाएं और बच्चे रातभर सकड़ों पर रहें, यह अच्छी बात नहीं है.
अदालत ने क्या दिया निर्देश
कोर्ट ने एक दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी संपत्ति का विध्वंस तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके मालिक को कम से कम 15 दिन पहले पंजीकृत डाक के जरिए नोटिस न दिया जाए। इस नोटिस को निर्माण की बाहरी दीवार पर चिपकाया भी जाना चाहिए और विध्वंस की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जानी चाहिए।