रेप के आरोप में नाना को कोर्ट ने  सुनाया 10 साल की कठोर सजा, 4 साल पहले दर्ज हुई थी FIR...

Nana was given rigorous punishment of 10 years by the court for rape, FIR was registered 4 years ago. चार साल पुराने रेप के मामलें में कोर्ट ने नाना को 10 साल के कैद और अर्थदंड से दंडित किया है.

रेप के आरोप में नाना को कोर्ट ने  सुनाया 10 साल की कठोर सजा, 4 साल पहले दर्ज हुई थी FIR...

वाराणसी,भदैनी मिरर। चार साल  पुराने रेप के मामलें में वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) प्रथम ने आरोपी नाना आरोपी सत्तानपुर निवासी कल्लू वनवासी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 21 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश अदालत ने दिया है।

गर्भवती होने पर मामला आया प्रकाश में

अभियोजन पक्ष के अनुसार जंसा थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की मां 13 जुलाई 2018 को मुकदमा दर्ज कराई थी। वादिनी ने पुलिस को बताया था कि वह अपने पति के साथ जौनपुर क्षेत्र में ईंट-भट्‌ठा पर काम करने जाती थी।
वादिनी अपने पिता (60) की देखभाल करने के लिए अपनी (16) बेटी को छोड़ दी थी। इसी बीच जब उसकी बेटी गर्भवती हो गई तो उसने बताया कि नाना उसका आए दिन रेप करते हैं। विरोध करने पर नाना धमकाते हैं कि किसी से बताओगी तो जान से मार डालेंगे। नाना की धमकी से डर कर वह अपना मुंह बंद रखी। अपनी बेटी की आपबीती सुनने के बाद उसकी मां उसे लेकर जंसा थाने गई और तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता के मेडिकल मुआयना के साथ ही मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका कलमबंद बयान दर्ज कराया। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने और साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया।