किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और रेप करने के आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद...
किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ रेप करने के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने 10 साल के कैद की सजा सुनाई है.
वाराणसी,भदैनी मिरर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) त्रिभुवन नाथ ने किशोरी से रेप करने वाले भेलूपुर के विनायका निवासी निरंजन विश्वकर्मा को 10 साल की कड़ी कैद और 23 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है. यह सजा कोर्ट ने मॉनिटरिंग सेल और प्रभारी निरीक्षक चेतगंज की प्रभावी पैरवी के बाद सुनाया है.
स्कूल से ले भागा किशोरी को
विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह के अनुसार जैतपुरा थाना क्षेत्र निवासी वादी ने चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. उसका आरोप था कि उसकी 15 साल की बेटी चेतगंज स्थित एक इंटर कॉलेज में कक्षा-9 में पढ़ती थी. 13 अक्टूबर, 2018 की सुबह 8 बजे वह अपनी बेटी को घर से स्कूल छोड़ने गया था. स्कूल के गेट पर वह बेटी को छोड़ कर वापस अपने घर आ गया.
शाम को काफी देर हो जाने के बाद भी उसकी बेटी जब वापस घर नहीं आई, तो उसने खोजबीन शुरू की. स्कूल गया, तो वहां बेटी का पता नहीं लगा. रिश्तेदारों के यहां जाकर पूछने के बाद भी बेटी का कहीं पता नही लगा.
तब उसने चेतगंज थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने मुकदमे की विवेचना के दौरान अपहृत किशोरी को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था. अदालत ने ट्रायल में अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई.