यूपी मदरसा एक्ट : सुप्रीम कोर्ट झटके के बाद योगी सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, जानें किसने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की वैधता को बरकरार रखा है, जिससे योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है. इस फैसले पर योगी सराकर के मंत्रियों की प्रतिक्रिया सामने आई है

यूपी मदरसा एक्ट : सुप्रीम कोर्ट झटके के बाद योगी सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, जानें किसने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की वैधता को बरकरार रखा है, जिससे योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है. इस फैसले पर योगी सराकर के मंत्रियों की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा, "देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं. चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए और हम भी इसका सम्मान करते हैं.

योगी सरकार की प्रतिक्रिया

मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो भी दिशा-निर्देश मिले हैं, योगी सरकार उनका पालन करेग. हमारी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने और मुस्लिम युवाओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए काम किया है. मदरसा शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का निर्णय खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए राज्य सरकार को मदरसा छात्रों को अन्य विद्यालयों में दाखिला देने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह मानकर गलती की थी कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा के स्तर को मानकीकृत करना है, न कि किसी धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करना.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश क्या था?

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने की योजना बनाने का निर्देश दिया था. यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती दी गई थी.