वाराणसी, भदैनी मिरर। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने वाराणसी में बन रहे देश के पहले ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोपवे प्रोजेक्ट कर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई अप्रैल में तय की है.
जानकारी के अनुसार अधिवक्ता रोहित अमित स्थालेकर के जरिए दाखिल मनसा सिंह मनसा सिंह सहित तीन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी जमीन अधिग्रहण किए बगैर ही, रोपवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और संजय करोल की पीठ ने इस मामले में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद संबंधित प्राधिकार को रोपवे का निर्माण को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया. दूसरे शब्दों में निर्माण कार्य जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में रहे और आगे कोई निर्माण नहीं हो. शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही, मामले में यूपी सरकार सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
हाइकोर्ट के बाद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ताओं ने पहले उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया. आरोप लगाया कि संबंधित प्राधिकरण ने उनकी फ्री होल्ड संपत्ति का बिना अधिग्रहण और मुआवजा दिए ही तोड़फोड़ पर रहे है. उनकी जमीन पर रोपवे का निर्माण हो रहा है. उच्च न्यायालय ने इस मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश या कार्य को रोकने से इनकार कर दिया था. हालांकि नोटिस जारी कर सम्बंधित पक्षों से जवाब मांगा था.
सुप्रीम कोर्ट पहुंची
याचिकाकर्ताओं ने राहत मिलता न देख सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया. अपील पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ नोटिस जारी किया बल्कि यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया है. पीठ ने मामले की सुनवाई अप्रैल, 2025 तय की है.