पराली जलाने पर केंद्र का सख्त रुख,  देना होगा इतने का जुर्माना

देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर कठोर कदम उठाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदूषण पर गहरी चिंता जताने के बाद सरकार ने जुर्माने की राशि में वृद्धि की है।

पराली जलाने पर केंद्र का सख्त रुख,  देना होगा इतने का जुर्माना

नई दिल्ली। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर कठोर कदम उठाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदूषण पर गहरी चिंता जताने के बाद सरकार ने जुर्माने की राशि में वृद्धि की है। अब, जिन किसानों के पास पांच एकड़ से अधिक जमीन है और वे पराली जलाते हैं, उन्हें 30,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और उसके आसपास के इलाकों में "एनवायरमेंटल कंपेंसेशन फॉर स्टबल बर्निंग संशोधन कानून" लागू किया है, जिसमें जुर्माना और पर्यावरण संरक्षण फंड के उपयोग की योजना शामिल है। छोटे किसानों के लिए राहत के रूप में, दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 5,000 रुपये, दो से पांच एकड़ वाले किसानों पर 10,000 रुपये, और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों की इस मुद्दे पर आलोचना की थी, क्योंकि इन राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। अदालत ने वायु गुणवत्ता आयोग को निर्देश दिया है कि वह इन राज्यों के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इसके अलावा, अदालत ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा भी निर्धारित की है।

दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 352 रिकॉर्ड किया गया, जो "बेहद खराब" श्रेणी में आता है। प्रदूषण के इस स्तर से राहत की संभावना फिलहाल कम ही नजर आ रही है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं।