दुष्कर्म के आरोपित पूर्व ब्लॉक प्रमुख को हाईकोर्ट ने दी सशर्त अग्रिम जमानत, यह है पूरा प्रकरण...
नौकरी दिलाने के नाम पर जबरन शराब पिलाकर नाटी इमली क्षेत्र की एक युवती से दुष्कर्म करने के मामले में देवकली ब्लॉक (गाजीपुर) के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आरोपी राजीव किरन को हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली गई है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। नौकरी दिलाने के नाम पर जबरन शराब पिलाकर नाटी इमली क्षेत्र की एक युवती से दुष्कर्म करने के मामले में देवकली ब्लॉक (गाजीपुर) के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आरोपी राजीव किरन को हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली गई है. हाईकोर्ट ने सख्त कहा है कि आरोपी देश नहीं छोड़ेगा और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी जांच अधिकारी का सहयोग करेगा.
बड़ागांव थाने में दर्ज दुष्कर्म के मुकदमें में लगातार फरार चल रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर 11 अप्रैल को डीसीपी गोमती जोन ने ₹ 20 हजार का इनाम घोषित किया था. यह पूरा मामला वर्ष 2023 का है. युवती इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी है. युवती का आरोप है कि 16 दिसंबर 2023 को वह नौकरी की तलाश में बाबतपुर स्थित एक होटल में गई थी. जहां होटल के मालिक का जन्मदिन पार्टी मनाई जा रही थी. वहीं उसकी मुलाकात राजीव किरन से हुई थी.
युवती का आरोप है कि राजीव ने 21 दिसंबर 2023 को पीछाकर उसे शिवपुर में रोक लिया. पार्टी के आगामी कार्यक्रम की चर्चा करने के लिए वह शिवपुर स्थित अपने फ्लैट पर लेकर चला गया. फ्लैट में राजीव किरन ने वादिनी को शराब पीने के लिए मजबूर किया. उसने विरोध किया, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई. जबरन शराब पिलाने पर वह बेहोश हो गई तो राजीव किरन ने उसके साथ दुष्कर्म किया. होश आने पर वह विरोध की तो राजीव किरन ने उसे जानमाल की धमकी दी.