कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा: हिस्ट्रीशीटर ने लबेसड़क रोककर भर दी थी युवती की मांग में सिंदूर, अर्थदंड से भी दंडित...
Court sentenced rigorous imprisonment.The history sheeter had stopped the road and filled the vermilion in the demand of the girl, also punished with fine. वाराणसी के लक्सा क्षेत्र में एक युवती को रोककर दुस्साहसिक कदम उठाते हुए मांग में सिंदूर भरने वाले को कोर्ट ने सजा सुना दी है।
वाराणसी,भदैनी मिरर। लबे सड़क नाबालिग युवती को रोककर सिंदूर डालने वाले मनबढ़ को पॉक्सो कोर्ट ने कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से मॉनिटरिंग सेल और लक्सा थाने ने प्रभावी पैरवी की।
पिछले वर्ष फरवरी की घटना
बता दें, की लक्सा थाना क्षेत्र के गुरुबाग इलाके में 18 फरवरी 2021 में स्कूल जा रही एक युवती को रोककर थाने के हिस्ट्रीशीटर जद्दूमंडी निवासी सोनू प्रजापति उर्फ नेऊर ने मांग में सिंदूर भर दिया था। घटना के बाद हदप्रद युवती के शोर मचाने पर इकट्ठा भीड़ ने जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस को सौंपा था।
माँ की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा
घटना के बाद लक्सा पुलिस यूपी की तहरीर पर आईपीसी की धारा 294, 354घ, 506 और 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा था। न्यायालय ने धारा 354घ में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 506 में 2 साल का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 294 में 2 माह का सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड और धारा 8 पॉस्को में 3 साल के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये से दंडित किया है।