एससी-एसटी एक्ट के आरोपियों को मिली जमानत, वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा...

The accused of SC ST Act got bail the case was registered in the year 2018एससी-एसटी एक्ट के आरोपियों को मिली जमानत, वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा...

एससी-एसटी एक्ट के आरोपियों को मिली जमानत, वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा...

वाराणसी,भदैनी मिरर। एससी-एसटी के मामलें में कोर्ट में दर्जन भर आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। 50 हजार रुपये की जमानतें और उतने ही रुपये के बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दे दिया।अभियुक्तों की तरफ से न्यायालय में अधिवक्ता नागेंद्र कुमार यादव, रुद्र प्रकाश जैसल व अतुल यादव ने पक्ष रखा। 

तास खेलते समय हुआ था विवाद

सिगरा थानाक्षेत्र के माधोपुर निवासी मनोज कन्नौजिया ने वर्ष 2018 में मुकदमा पंजीकृत कर आरोप लगाया था कि तास खेलने के दौरान पैसों की लेन-देन में कहासुनी हो गई। जिसके बाद क्षेत्र के ही रहने वाले बाबू बिंद, सूरज बिंद, विकास बिंद व आशीष बिंद अपने दर्जन भर साथियों के साथ माधोपुर चौराहे पर पहुंचकर गाली-गलौच करने लगे। मना करने पर मारपीट कर चोटिल कर दिए। जिसके बाद मनोज कन्नौजिया ने सिगरा थाने पर तहरीर देकर मारपीट और एससी एसटी एक्ट की धाराओं में  मुकदमा दर्ज कराया था।

आत्मसमर्पण कर पाई जमानत

अभियुक्तों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण कर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो बाद सुनवाई प्रभारी न्यायधीश एससी एसटी एक्ट अनुतोष कुमार शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित कर दिया ।