ज्ञानवापी तहखाने में पूजा मामले को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, 15 फरवरी को नेक्स्ट हियरिंग...

ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा करके की इजाजत देने वाले जिला जज वाराणसी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई

ज्ञानवापी तहखाने में पूजा मामले को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, 15 फरवरी को नेक्स्ट हियरिंग...

वाराणसी, भदैनी मिरर। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा करके की इजाजत देने वाले जिला जज वाराणसी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की सुबह 10 बजे समय नियत कर दी. 15 फरवरी को यूपी सरकार, हिंदू और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट अपनी दलीलें पेश करेगा.

मुस्लिम पक्ष के वकील पुनित गुप्ता और एसएफए नकवी ने दलील दी. मस्जिद समिति की ओर से पेश हुए एसएफए नकवी अदालत में कहा कि विवादित संपत्ति पर वादी (व्यास) का क्या अधिकार है, यह अभी तक तय नहीं हुआ है. वादी के अधिकार का पता लगाए बिना, तहखाने में पूजा की अनुमति देने का आदेश दिया गया है. मुस्लिम पक्ष ने अदालत के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी दाखिल कीं जो पहले दाखिल नहीं की थीं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया. मामले में हिंदू पक्ष ने विवादित संपत्ति पर अपना कब्ज़ा साबित करने के लिए कुछ कागजात भी दाखिल किए.

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