DCP ने SST और FST टीम के पुलसिकर्मियों को किया ब्रीफ, बोले निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना हमारी जिम्मेदारी...
DCP briefed the police personnel of SST and FST team said it is our responsibility to conduct fair and peaceful electionsDCP ने SST और FST टीम के पुलसिकर्मियों को किया ब्रीफ, बोले निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना हमारी जिम्मेदारी...
वाराणसी,भदैनी मिरर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस उपायुक्त (DCP) काशी जोन आर.एस. गौतम ने आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर फ्लाईंग स्क्वाड टीम और स्टेटिक सर्विलांस टीम के पुलिसकर्मियों की मीटिंग की गई। जिसमें थाना आदमपुर, कोतवाली, रामनगर, चौक, दशाश्वमेध, लक्सा, लंका, भेलूपुर तथा चितईपुर थानों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में डीसीपी ने निम्न निर्देश दिए-
- आगामी विधान सभा निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता लागू है जिसका पालन कराना हम सबकी जिम्मेदारी है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न होने पाए।
2. सभी पुलिसकर्मी को बताया गया कि आप जहां के मतदाता है, पोस्टल वैलेट फार्म भरकर प्रेषित करें।
3. कोई भी उम्मीदवार इस बार अपना नामांकन आनलाइन माध्यम से भी कर सकता है।
4. सुविधा एप व सी-विजिल एप की जानकारी देते हुए निर्देशित किया गया कि कोई शिकायत प्राप्त होती है उसे तत्काल जाँच कर प्रेषित किया जाए।
5. लाउड स्पीकर का प्रयोग बिना अनुमति के न किया जाए।
6. कोई प्रत्याशी कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन न करे । यदि उल्लंघन करता है तो उसे आगे किसी रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार करते समय किसी धार्मिक/सार्वजनिक स्थान तथा सरकारी भवनों का प्रयोग नहीं करेगा तथा उनपर होर्डिंग, कट आउट, वॉल पेटिंग इत्यादि नहीं लगायेगा एवं चुनाव प्रचार करते समय किसी व्यक्ति की जमीन पर उसके अनुमति के बिना कोई झंण्डा, बैनर, तथा जनसभा नहीं करेगा।
8. 80 वर्ष से अधिक/दिव्यांग मतदाता अपना मतदान पोस्टल बैलेट के जरिये कर सकते हैं।
9. नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ दो ही लोग जायेंगे।
10. स्टेटिक निगरानी दल (SST), फ्लाईंग स्क्वाड टीम (FST) के कर्तव्य के बारे में निर्देशित किया गया कि संवेदनशील बस्तियों, झोपड़ियों पर चेक पोस्ट स्थापित करेगा और अपने क्षेत्र में अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुएं या भारी मात्रा में नगदी, हथियार एवं गोला बारूद के लाने एवं ले जाने व असमाजिक तत्वों (जो चुनाव को प्रभावित करता हो) के आवाजाही पर निगरानी रखेगा । जाँच किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।
11. आयोग द्वारा निर्वाचन के घोषणा किये जाने उपरांत राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली प्रमुख रैलियों सार्वजनिक बैठकों या बड़े खर्चों की वीडियो निगरानी दल की सहायता से निगरानी की जाएगी इत्यादि बृहद दिशा-निर्देश दिये गये।
12. निर्वाचन प्रक्रिया में उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भादवि की धारा 171 व लोक प्रतिनिधित्व अधि. 1951 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
13. SST, FST टीम में लगे पुलिस कर्मियों को आचरण एवं व्यवहार के संबंध में ब्रीफ किया गया।