पिंडरा तहसील पर DM और SP ने की जनसुनवाई, भूमि विवाद से संबधित ज्यादा आई शिकायतें, DM बोले एक सप्ताह में हो निस्तारण...

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस पर पिण्डरा तहसील में जन सुनवाई की.

पिंडरा तहसील पर DM और SP ने की जनसुनवाई, भूमि विवाद से संबधित ज्यादा आई शिकायतें, DM बोले एक सप्ताह में हो निस्तारण...

वाराणसी, भदैनी मिरर। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस पर पिण्डरा तहसील में जन सुनवाई की. जिसमें ज्यादातर भूमि सम्बन्धी विवादों सामने आये. जिसे निस्तारण करने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया. जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निस्तारण एक सप्ताह में इस प्रकार करें कि ये शिकायतें दोबारा सुनवाई के लिए नहीं आए.

जिलाधिकारी ने तहसील में निर्मित ग्राम न्यायालय पिण्डरा के भवन का निरीक्षण किया और गुणवत्ता खराब पाये जाने पर सम्बन्धित निर्माण एजेंसी के अधिकारी से मरम्मत करा कर चालू कराने का निर्देश दिया. बसनी बड़ागांव की निवासिनी ऊषा कौल द्वारा शिकायत की गयी कि उसके निजी जमीन पर दबंगों द्वारा खड़ंजा लगवा दिया गया है जोकि एसडीएम पिंडरा के आदेश के बावजूद नहीं हटाया जा रहा. आरोप है कि वहां से एडीओ एसटी द्वारा विपक्षी से मिलकर कार्यवाही में रुकावट डाली जा रही है. जिलाधिकारी ने बीडीओ बड़ागांव को स्वयं जांच करा कर शिकायत का निस्तारण कराने का निर्देश दिया गया. पिण्डरा में ट्यूबवेल संख्या 363 की पाइप लाइन अब्दुल गफ्फार द्वारा पिछले चार पांच सालों से काट दिये जाने की शिकायत प्रभावित काश्तकारों द्वारा की गयी जिसके लिए एक्सियन ग्रामीण ट्यूबवेल को तत्काल पाइप ठीक कराने एवं समस्या का निस्तारण कराने का निर्देश दिया.

बिसईपुर के हीरालाल राजभर द्वारा फरियाद की गयी कि अरविंद कुमार  प्रार्थी के मकान से सटाकर सीमेंट पाइप निर्माण करने का प्लांट लगाया गया है जिसके चलने से हीरालाल राजभर के मकान की छत एवं दीवारों में दरार पड़ गयी है. विपक्षी का कहना है कि डीएम की अनुमति लिया गया है जबकि प्रार्थी ने लिखित दिया कि कोई अनुमति नहीं है. जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारी को प्रकरण की जांच कर एक सप्ताह में निस्तारित कराने का निर्देश दिया. ग्राम गहुरा पिण्डरा निवासी राजकुमार पुत्र के पक्ष में सिविल कोर्ट एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर माल द्वारा फाट बाट कराने का निर्देश दिया गया. संबंधित लेखपाल द्वारा 18 महीने से हीला हवाली की जा रही है तथा फाट के अनुसार कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है. जिला मजिस्ट्रेट ने सम्बंधित लेखपाल पद्माकर पाठक व राजस्व निरीक्षक शिवशंकर चौबे को बुलवा कर निर्देश दिया कि एफआईआर कराने के साथ ही एक सप्ताह में मेड़बन्दी व कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जाए.