कोर्ट ने गंगा विलास को लेकर अरुण पाठक द्वारा दायर PIL पर कोर्ट ने कहा मामला विचारणीय लेकिन करें सक्षम प्राधिकारी से बातचीत...
अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अरुण पाठक द्वारा दायर पीआईएल पर प्रयागराज हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है की गंगा विलास क्रूज को लेकर उठाए गए सवाल विचारणीय तो है लेकिन इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से बातचीत की जाए.
वाराणसी, भदैनी मिरर । अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अरुण पाठक द्वारा अंतारा लक्जरी रिवर्स क्रूज कम्पनी के सीईओ/ फाउंडर राज सिंह के खिलाफ प्रयागराज कोर्ट में दाखिल किये गए पीआईएल को कोर्ट ने खारिज करने के बाद अरुण पाठक ने कहा कि प्रयागराज कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य बताया है। माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा। अरुण पाठक ने कहा कि गंगा-विलास को गंगा में चलाना हिन्दू आस्था के विरुद्ध है। साथ ही इस क्रूज का नाम ‘गंगा-विलास’ भी गलत है। भोग विलास से युक्त धनपशु एमवी गंगा-विलास क्रूज के अंदर जो अय्याशी करेंगे, उससे गंगा पतित, अपावन और अपवित्र होंगी। अंतारा लक्जरी रिवर्स क्रूज कम्पनी की वेबसाइट पर यात्रियों के खाने-पीने की चीजों का विवरण दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि अब गंगा में चलते क्रूज में चल रहे तमाम धनपशु कोई भक्ति भाव वाले नहीं बल्कि लाखों-लाख रुपये किराया देकर धनपशु चल रहे हैं तो यह अय्याशी का अड्डा नहीं तो और क्या है?
कहा कि अनंतकाल से माँ गंगा हमारी आस्था का प्रतीक हैं। इस गंगा के लिए राजा भगीरथ ने हजारों वर्ष तक तप किया था, तब जाकर ये स्वर्ग से धरती पर आईं । उसी माँ गंगा के नाम के साथ विलास शब्द जोड़ना विवादित व निंदनीय है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच गंगा के साथ जो 27 नदियाँ पड़ेंगी, जिसमें से बहुत-सी नदियाँ ऐसी हैं जो हमारी प्रमुख आस्था का केंद्र हैं, उनमें धनपशु लोग शौच और मलमूत्र का त्याग करेंगे। जबकि आस्था का प्रतीक माँ गंगा और अन्य नदियों में मल-मूत्र का त्याग करना तो दूर सोचना भी महापाप है। इसलिए पूंजीपतियों की सुख सुविधा, भोगविलास और अय्याशी वाले इस क्रूज पर तत्काल रोक लगाई जाए।
बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीआईएल में उठाए गए मामले जैसे गंगा विलास का नाम बदलने समेत क्रूज से मीट-मांस-मदिरा की व्यवस्था बंद करने, सुबह-शाम प्रतिदिन गंगा आरती कराने, क्रूज से शौच-बाथरुम की व्यवस्था समाप्त करने और उसमें स्थित स्पा सेंटर को बंद करना, सभी विचारणीय हैं। कोर्ट ने इस मामले में सक्षम प्राधिकारी से बातचीत करने का निर्देश दिया है।