मंत्री उपेंद्र तिवारी से गाली-गलौज का मामला: पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी समेत 10 पर पॉक्सो एक्ट में केस, सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश...
बलिया कोतवाली पुलिस ने मंत्री के भतीजे की तहरीर पर पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, उनके पुत्र और नवागत जिला पंचायत अध्यक्ष समेत दस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-8 शिव कुमार द्वितीय की अदालत ने आरोपी राजेंद्र, विशाल, शशि भूषण यादव, राजेंद्र उर्फ राजू को रिमांड देते हुए जेल भेज दिया।
शीतल निर्भीक
बलिया।उत्तर-प्रदेश के बलिया जिले में राज्य के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और उनके बेटे आनंद चौधरी के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया है।आनंद चौधरी अभी हाल ही में बलिया जिला पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इस बदले की भावना के कार्रवाई से क्षुब्ध सपा के जिला उपाध्यक्ष व मत्स्य पालन विभाग के पूर्व डायरेक्टर रमेश चंद्र साहनी सहित बलिया के सपा कार्यकर्ताओ मे आक्रोश व्याप्त है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दरअसल, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और उनके पुत्र आनंद चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने यूपी के राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी और उनके परिवार की महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा और गाली-गलौज का प्रयोग किया है. पुलिस के मुताबिक इस मामले में केस तो पहले ही दर्ज कर लिया गया था. लेकिन में जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं.
पुलिस ने पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, बलिया जिला पंचायत के अध्यक्ष आनंद चौधरी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 342, 500, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद यूपी के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी, उनकी माता और पत्नी ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट लगाने की मांग भी उठाई थी.
बता दें कि उत्तर प्रदेश के खेलकूद राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि उनका परिवार सुरक्षित नहीं है. प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज देखने को मिल रहा है. उनके परिवार को सपा की तरफ से अभद्र और गंदी गालियां दी गई हैं. उपेंद्र तिवारी की 90 वर्षीय मां ने रोते हुए कहा कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो प्राण त्याग दूंगी।