दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने का पति पर दोष सिद्ध, कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास...
Husband convicted of burning his wife for dowry Court sentenced life imprisonment. पांच साल बाद कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर पति को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।
वाराणसी,भदैनी मिरर। दहेज के लिए हत्या के एक पुराने मामलें में न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति सुरेश मौर्या को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनवाई है। एसपी ग्रामीण अमित वर्मा ने बताया की फूलपुर पुलिस की मानिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी कर सजा दिलवाई है। इस मामलें में वर्ष 2016 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आरोप था कि पति सुरेश मौर्या अपनी पत्नी सुमन मौर्य को अल्टो कार के लिए प्रताड़ित करता था। इसके साथ ही आरोप सिद्ध न होने पर सास सुमित्रा देवी, जेठ राजेश मौर्या और जेठानी रेखा देवी को बरी कर दिया।
जौनपुर के गौराबादशाहपुर निवासी साहब लाल की बेटी सुमन मौर्या का विवाह फूलपुर थाना असिला गांव निवासी सुरेश मौर्या के साथ 20 मई 2013 को को हुई थी। आरोप है कि दहेज में कार व अन्य सामान की मांग लेकर सुमन को आए दिन पति समेत ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। 10 नवंबर 2016 को लगभग साहब लाल को सूचना मिली कि उसकी लड़की जल गई है और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पहुंचने पर पता चला कि वह मंडलीय अस्पताल में भर्ती है। मंडलीय अस्पताल में उपचार के दौरान सुमन की मौत हो गई। अदालत में एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने अभियोजन पक्ष से, दोषमुक्त जेठ-जेठानी की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद सिद्दीकी और सास की तरफ से श्रीनाथ त्रिपाठी ने अदालत में पक्ष रखा।