दहेज उत्पीड़न के आरोपी सास-ससुर को मिली जमानत...
Mother-in-law accused of dowry harassment got bail. कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील सुनते हुए जमानत दी है।
वाराणसी,भदैनी मिरर। अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम की अदालत ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट एवं गाल-गलौज करने के मामले में आरोपित नदेसर, कैंट निवासी ससुर विद्यासागर पाण्डेय व सास आरती पाण्डेय को गिरफ्तार किये जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व अधिवक्ता राकेश तिवारी ने पक्ष रखा।अभियोजन पक्ष के अनुसार भेलूपुर वाराणसी निवासिनी वारिज पाण्डेय ने 28 मार्च 2019 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वादिनी मुकदमा की शादी रवि प्रकाश पाण्डेय के साथ 10 जून 2015 को हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई थी । जब से वो ससुराल गयी तो पति रवि प्रकाश पाण्डेय व ससुर विद्या सागर पाण्डेय उस पर मायके से 10 लाख रुपये मांगने का दबाव बनाने लगे । जब वह विदा होकर ससुराल गयी । उसे निरंतर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था कि दहेज में 10 लाख रुपये कम है । जब वो अपने पति के साथ जर्मनी गयी वहां भी उसे लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था ।
जिसके कारण 8 जनवरी 2017 को उसके गर्भ में पल रहे शिशु का गर्भपात हो गया । उसके दवा इलाज में लापरवाही बरती गयी और उसकी तबियत बिगड़ने के कारण उसके मायके एक साड़ी में भेज दिया । 29 जनवरी 2019 को ससुराल के सभी लोग एक राय होकर रकम देने से मना करने पर मा बहन की गालियां देते हुये पति सास ससुर देवर उसे मायके में मारे पीटे तथा दहेज के लिये प्रताड़ित किये ।