#CourtNews: नाबालिग किशोरी को भगाने वाले आरोपित को मिली जमानत, मंदिर के तोड़फोड़ में 1 के खिलाफ जारी NBW...

CourtNews The accused who eloped with the minor girl got bail, NBW issued against 1 for vandalizing the temple. जिला सत्र न्यायालय से खबर है कि नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपित को कोर्ट ने जमानत दे दी। वही मंदिर में तोड़फोड़ करने के पुराने मामलें में न्यायालय ने नॉन बेलेबल वारंट (NBW) जारी कर दिया है।

#CourtNews: नाबालिग किशोरी को भगाने वाले आरोपित को मिली जमानत, मंदिर के तोड़फोड़ में 1 के खिलाफ जारी NBW...
नाबालिग युवती को भगा ले जाने के मामले में आरोपित की ओर से बचाव रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और चंद्रबली पटेल।

वाराणसी, भदैनी मिरर। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने गजेपुर (कपसेठी) निवासी आरोपित जितेंद्र पटेल को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी पुत्री 11 अक्टूबर 2021 को शाम 4 बजे से घर से कहीं गायब हो गयी है। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी पुत्री का कहीं पता नही चला। उसकी लड़की के कपड़े से एक मोबाइल मिला था, जिसे गजेपुर (कपसेठी) निवासी जितेंद्र पटेल ने उसकी लड़की को दिया था। उस मोबाइल पर अंतिम बार बातचीत जितेंद्र से ही हुई थी। उसे विश्वास है कि जितेंद्र पटेल उसकी लड़की को बहला- फुसलाकर अपने साथ कहीं भगा ले गया है। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान लड़की को घटना के 12 दिन बाद एक आश्रम से बरामद किया था।

लोकनाथ नंद के खिलाफ जारी हुआ एनबीडब्लयू

वाराणसी, भदैनी मिरर। मंदिर में तोड़फोड़ करने व विरोध करने पर मारपीट करने के आरोप में लोकनाथ नंद के खिलाफ़ न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) सुश्री रिचा शर्मा ने मंगलवार को एनबीडब्लयू जारी किया है। अदालत में निगरानी याचिका का विरोध परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह व कृष्णा सिंह ने पक्ष रखा।

प्रकरण के अनुसार सुसवाही लंका निवासी राजीव राय ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। आरोप था कि उसके गांव में एक अति प्राचीन बाबा लोकेश्वर महादेव मंदिर है। जिसपर सैकड़ों वर्षों से क्षेत्रीय जनता पूजा अर्चना करती चली आ रही। इस बीच 11 फरवरी 2016 को प्रातः 6 बजे पूजा आरती करते हुए अभियुक्त लोकनाथा नंद व प्रज्ञानंद नामक दो स्वामी सेना धर्म मिशन चितईपुर थाना लंका नंगी तलवार चापड एवं 6 - 7 मानव कटे सीर लेकर मंदिर में घुस आये और तोडफ़ोड़ करने लगे। जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। जब परिवादी ने विरोध किया तो उसे व मंदिर के पुजारी समेत कुछ महिलाओं को मारपीट कर घायल कर दिया और मंदिर की यज्ञकुंड आदि को तोडफ़ोड़ कर नष्ट कर दिया। इस मामले में परिवादी की ओर से दाखिल परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने आरोपित लोकनाथ नंद को तलब किया था। इसी आदेश के खिलाफ़ लोकनाथ नंद ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की थी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त निगरानी याचिका को खारिज कर दिया।

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