मासूम से दुष्कर्म करने के प्रयास में 7 साल की जेल, धोखाधड़ी के मामलें में कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत...
10 years imprisonment for attempting to rape an innocent. Anticipatory bail granted in fraud case. मासूम से दुष्कर्म करने के प्रयास में 10 साल का कारावास। धोखाधड़ी के मामलें में मिली अग्रिम जमानत।
वाराणसी,भदैनी मिरर। विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में अभियुक्त नंद किशोर प्रजापति को सात साल की कठोर कारावास व दस हजार रुपये की अर्थडंड की सजा सुनाई है।
अदालत में पैरवी कर रहीं एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव के अनुसार भेलूपुर थाने की ककरमत्ता में 29 सितंबर 2017 की शाम 4 बजे पांच वर्षिय नाबालिक लड़की अपने घर में लेटी हुई थी। उसी समय अभियुक्त नंद किशोर प्रजापति उसके बगल में जाकर बैठ गया और छेड़छाड़ करने लगा। पड़ोसी के शोर पर अलग बगल के लोग इकठ्ठा हो गये और उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिये।
जान से मारने की धमकी का आरोप
सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपित की द्वितीय अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। बड़ादेव, कोदई चौकी थाना दशाश्वमेध निवासी आरोपित सुनील कुमार सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जानें की दशा में 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. के. सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बड़ागाॅव थाना निवासी वादी शिवबचन ने प्रार्थनापत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के माध्यम से परिवाद दर्ज कराया कि 20 जनवरी वर्ष 2013 में दोपहर लगभग 2 बजे विपक्षी अभिषेक नाग तथा सुनील कुमार सिंह उसके स्थान पर आए। परिवादी ने उन्हें ₹51600 नगद दिया जिसकी कोई प्राप्ति विपक्षियों ने उसे नहीं दी और कहा कि पूरा पैसा देने पर सब की प्राप्ति एक साथ दी जाएगी। विपक्षियों ने कहा कि अब जो पैसा बकाया है वह पैसा मे.डी.एन.ए. मोबाइल प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड की वाराणसी स्थित एसोसिएट ब्रांच मे0 श्रीराम कम्युनिकेशन द्वारा प्राप्त किया जाएगा और जो व्यक्ति पैसा प्राप्त करेगा वह रसीद लिखकर आपको दे देगा और आश्वासन दिया गया कि उसका पैसा कभी डूबेगा नहीं और उसे अवश्य ही सुपर डीलरशिप मिल जाएगी। 25 फरवरी 2013 को 2:00 बजे दिन तथा 5 मार्च 2013 को 3:00 बजे दिन में उसके उपरोक्त प्रतिष्ठान पर मे0 श्री श्रीराम कम्यूनिकेशन वाराणसी के सीनियर सेल्स एक्जीक्युटिव अभिषेक सिंह राजपूत आए और उससे 164400 रुपया जमानत धनराशि में मध्य में 64800 रूपया तथा ₹50000 नगद प्राप्त किया और अभिषेक सिंह ने अपने लेख व हस्ताक्षर में उपरोक्त धनराशि कंपनी की ओर से उससे प्राप्त कर एक रसीद लिखा। विपक्षियों द्वारा उसे सुपर डिस्टीब्यूटर नहीं नियुक्त किया गया और डिस्ट्रीब्यूटरों के पैसे भी उसके खाते से निकाल लेती रही। अभियुक्त ने श्रीराम कम्युनिकेशन के कार्यालय श्रीराम इंटरनेशनल होटल गोदौलिया वाराणसी में जाकर सुनील सिंह उसका जमानत का 166400 जमानत धनराशि को वापस करने को कहा तो उसके द्वारा यह कहा गया कि तुम बराबर पैसे का तगादा कर रहे हो और 21 जुलाई 2014 को पैसा वापस करने के लिए उसे 11:00 बजे दिन में बुलाया। 21 जुलाई 2014 को जब 11:30 बजे वह श्रीराम इंटरनेशनल होटल पर गया तथा जमानत राशि वापस करने के लिए कहा तो विपक्षियों ने उसे गाली गुप्ता देते हुए कुछ सादे कागजात व स्टाफ कागज पर उसका जबरदस्ती हस्ताक्षर बनवा लिए और जान से मारने की धमकी दी है।