फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 10 साल की कठोर सजा, 5 वर्ष पहले गर्भवती महिला से किया था दुराचार...
पांच साल पहले घर में घुसकर गर्भवती महिला से खुद को ओझा बताकर दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने किसी को न बताने की धमकी दी थी। नहीं तो झाड़-फूंक कर जीवन बर्बाद कर देने की धमकी दी थी।
वाराणसी,भदैनी मिरर। गर्भवती महिला के साथ 5 साल पहले हुए रेप के मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 आराधना कुशवाहा की अदालत ने आरोपी को दोषी पाए जाने पर 10 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत के इस आदेश पर पीड़िता और उसके परिजनों ने अभियोजन पक्ष का आभार जताया।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 1 सितंबर, 2016 को लोहता थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने उस समय पुलिस को बताया था कि धमरिया निवासी मतीन 31 अगस्त, 2016 की रात उसके घर में जबरन घुस कर रेप किया था। गर्भवती होने के कारण वह लाचार थी। रेप के बाद मतीन ने उसे यह बात किसी को न बताने की धमकी दी थी। हिम्मत जुटा कर 1 सितंबर की सुबह उसने पति को आपबीती सुनाई, तो वह उसे लेकर थाने गया।
वहीं पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी खुद को ओझा बताता था। उसका पति पावरलूम में मजदूरी करता है। आरोपी उसे और उसके पति को धमकाता था कि वह जैसा कहे, वैसा ही करो। नहीं तो झाड़-फूंक कर जीवन बर्बाद कर देगा।
अदालत ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, सबूतों और पत्रावलियों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। उधर, अदालत में प्रभावी तरीके से पैरवी करने से आरोपी को सजा हुई, तो एसपी ग्रामीण अमित वर्मा ने मॉनिटरिंग सेल और लोहता थाने के पुलिसकर्मियों को शाबाशी दी।