दशहरा को लेकर CP का निर्देश: 251 पूजा पंडालों को लेकर तैयारी शुरु, शरारती तत्वों को चिन्हित करने के निर्देश, सभी पंडालों में होगा CCTV कैमरा, पंडाल समितियां भी जान ले 9 प्वॉइंट्स में आदेश

दशहरा को लेकर CP का निर्देश: 251 पूजा पंडालों को लेकर तैयारी शुरु, शरारती तत्वों को चिन्हित करने के निर्देश, सभी पंडालों में होगा CCTV कैमरा, पंडाल समितियां भी जान ले 9 प्वॉइंट्स में आदेश

वाराणसी,भदैनी मिरर। आगामी दशहरा में पूजा-पंडाल को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। त्यौहारों के शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे इसका लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। काशी जोन के 9 थाना क्षेत्र में 134 पूजा पंडाल तो वरुणा जोन के 8 थाना क्षेत्र में 117 पूजा पंडाल सरकारी दस्तावेज में अंकित है, यानी कि कमिश्नरेट में कुल 251 पूजा पंडाल की स्थापना होगी। पुलिस कमिश्नर ने सख्त निर्देश दिए है कि पुरानी घटनाओं को लेकर शरारती तत्वों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्यवाही करें। साथ ही निर्देश दिए है कि विगत वर्षों कि त्यौहार रजिस्टर अभी सूचना रिपोर्ट तथा अभिलेखों के अनुसार तैयारियां पूरी कर ली जाए। 


सीपी ने निर्देश दिए है कि किसी भी दशा में कोविड़ प्रोटोकॉल को लेकर जारी दिशा-निर्देश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए थानेवार सूची मंगवाकर बैठकर कर आयोजकों संग बैठक करें। संवेदनशील स्थलों का भ्रमण कर समस्या का समाधान प्रत्येक दशा में यथाशीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था प्रत्येक पंडाल होनी चाहिए। पंडाल के आकार को लेकर भी बात कर लिए जाए। यातायात व्यवस्था किसी भी दशा में प्रभावित न हो। इसलिए उनसे विसर्जन का रुट भी क्लियर किया जाए।

जाने क्या है सीपी का निर्देश

  • पूजा पंडाल सड़क पर न हो, जिससे यातायात प्रभावित हो।
  • मानक के अनुसार ही पंडालों का आकार हो। 
  • प्रत्येक पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरों और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
  • पूजा पंडाल की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारु रुप से चले इसके इंतजाम पहले कर लिए जाए।
  • संवेदनशील पूजा-पंडालों का भ्रमण कर एसीपी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था को परख लें।
  • शरारती तत्वों पर प्रभावी कार्यवाही त्यौहारों से पूर्व संपादित कर ली जाए।
  •  शान्ति समितियों के सदस्यों और दोनों सम्प्रदायों के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ बैठक करके संवाद स्थापित किया जाये और उन्हें पुलिस अधिकारी अपने सम्पर्क में रखें।
  • विसर्जन के दौरान उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराते हुए सभी निर्धारित रूटों की भ्रमण, वाहनों के आकार एवं व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करा लिया जाए। 
  • अग्निशमन अधिकारी द्वारा सभी पण्डालों का भ्रमण कर अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।