बृजेश सिंह को कोर्ट से झटका, नहीं मिली मिनी सदन के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति...
Brijesh Singh got a setback from the court did not get permission to participate in the session of Mini Sadan बृजेश सिंह को कोर्ट से झटका, नहीं मिली मिनी सदन के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति...
वाराणसी,भदैनी मिरर। गाजीपुर जिले के हत्या और जानलेवा हमले के एक मुकदमे में केंद्रीय कारागार में बंद बाहुबली से माननीय बने बृजेश सिंह ने विधानपरिषद की बैठक में भाग लेने के लिए स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बृजेश सिंह विधानमंडल के शीत सत्र में भाग लेना चाहते थे। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने डीजीसी जीसी अग्रहरि और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वैश्य को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट ने हाईकोर्ट की विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि, विधानसभा या विधान परिषद का कोई भी सदस्य यदि किसी आपराधिक मामले में जेल में बंद है तो उसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है।
बृजेश सिंह ने अपना प्रार्थना पत्र सेंट्रल जेल वाराणसी के अधीक्षक के माध्यम से कोर्ट में भेजकर अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र के साथ विधान परिषद का पत्र भी संलग्न किया था। इस पर अभियोजन पक्ष ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में बृजेश सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अभियोजन पक्ष का कहना था कि बृजेश सिंह पुलिस अभिरक्षा से भाग सकते हैं और उनके जीवन को खतरा भी हो सकता है। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एमएलसी बृजेश को विधान परिषद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए अनुमति न देते हुए उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। बता दें कि इससे पहले गत फरवरी में भी विधान परिषद के सत्र में शामिल होने के लिए भी बृजेश ने प्रार्थना पत्र दायर किया था लेकिन एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया था।