NEET UG Result पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- रद्द नहीं करेंगे नीट पेपर, ग्रेस मार्क्स वालों को देनी होगी परीक्षा

नीट (NEET) यूजी 2024 की परीक्षा और इसके परिणाम को लेकर विवाद जारी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की गई याचिकाओं पर आज सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी. हम काउंसलिंग पर रोक नही लगाएंगे.

NEET UG Result पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- रद्द नहीं करेंगे नीट पेपर, ग्रेस मार्क्स वालों को देनी होगी परीक्षा

NEET UG Results 2024: नीट (NEET) यूजी 2024 की परीक्षा और इसके परिणाम को लेकर विवाद जारी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की गई याचिकाओं पर आज सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी. हम काउंसलिंग पर रोक नही लगाएंगे. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. अब अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई दी गई है. 

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच नीट यूजी के मामले में सुनवाई कर रही है. NTA की तरफ से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है.  जिन स्टूडेंट्स को एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन्हें दो ऑप्शन दिए हैं. ये छात्र या तो 23 जून को री-एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ सकते है.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है. ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है.'' कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से एग्जाम को रद्द कर देना अभी उचित तरीका नहीं है.

जानें किसने क्या दलील दी?

केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि शिक्षा मंत्रालय की गठित की गई चार सदस्यीय कमेटी ने 1500 से ज्यादा बच्चों के फिर से पेपर कराने का सुझाव दिया है. ये लोग फिर से पेपर नहीं देते हैं तो ग्रेस नंबर हटाने के बारे में सोचा जा सकता है.

सरकार ने कोर्ट में कहा कि जिन 1,563 छात्रों को ग्रेस नंबर दिए गए थे, उन्हें 23 जून को परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा. इसका परिणाम 30 जून को आएगा. एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग छह जुलाई को शुरू होगी. 

ऐसे में 30 जून के बाद नई रैंकिंग सामने आएगी. 1563 बच्चों के सामने विकल्प है कि वो या तो पेपर दे या फिर 4 ग्रेस नंबर को छोड़कर नई रैंकिंग स्वीकार करें. इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि आज की तारीख में जो रैंक है वो व्यर्थ हो जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि नई रैंक तो 30 जून के बाद जारी होगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलील सुनने के बाद कहा कि परीक्षा में धांधली के आरोपों के मद्देनजर इसे रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका समेत सभी अर्जियों को आठ जुलाई को सुनवाई के लिए लिया जाएगा. 

याचिका में क्या कहा गया?

फीजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने एनटीए के 1,500 से अधिक उम्मीदवारों को कथित तौर पर मनमाने तरीके से ग्रेस नंबर दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट में अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और जे. कार्तिक ने भी याचिका दायर की है.  याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह नीट-यूजी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और नतीजों की जांच के लिए अपनी निगरानी में विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करे.