दिल्ली कोचिंग हादसे में छात्रों की मौत पर SC का केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस, दिया यह बड़ा आदेश
दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग के UPSC के स्टूडेंट्स की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है
दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग के UPSC के स्टूडेंट्स की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर पूछा कि कोचिंग सेंटरों मे क्या सेफ्टी के नियम लागू किए गए है. SC ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले में कोर्ट की सहायता करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि हमारा ये सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नहीं करते हैं तो इनको ऑनलाइन मोड में कर दिया जाना चाहिए. लेकिन फिलहाल हम ये नहीं कर रहे हैं.
एक लाख का जुर्माना दे कोचिंग सेंटर फेडरेशन
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद जिन कोचिंग सेंटर के पास फायर एनओसी नहीं है उन्हे बंद करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश को कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन का आदेश दिया था. इस साल मई में आए इस आदेश में हाई कोर्ट ने कहा था कि जो कोचिंग संस्थान फायर सेफ्टी रूल्स के नियमों का पालन नहीं कर रहे उन्हें बंद कर दिया जाए. हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन इमारतों में कोचिंग चल रहे हैं, उन्हें एजुकेशनल बिल्डिंग मान कर उसके मुताबिक अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करवाया जाए.