दलित महिला से छेड़खानी करने के मामले में आरोपी को मिली ज़मानत
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट (अनुरोध मिश्रा) की अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने नगवा, थाना लंका निवासी आरोपी भैयालाल साहनी को 50-50 हज़ार रूपये की दो जमानत एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज तिवारी, राकेश तिवारी व प्रदीप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार लंका निवासिनी वादिनी ने 7 अक्टूबर 2018 को लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि वह 7 अक्टूबर 2018 को शाम में अपने घर से किसी काम के लिए बाहर जा रही थी, कि रास्ते मे नगवा निवासी भईयालाल ने उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा शोर करने पर कुछ लोग आ गये जिससे वह धमकी देते चला गया।