कमिश्नरेट कोर्ट ने सुनाया पहला जिलाबदर का आदेश, एडिशनल सीपी ने कहा सीमा में आया तो कार्रवाई...
The Commissionerate Court gave the order of the first District Magistrate Additional CP said that if it comes in the limit then action will be takenकमिश्नरेट कोर्ट ने सुनाया पहला जिलाबदर का आदेश, एडिशनल सीपी ने कहा सीमा में आया तो कार्रवाई...
वाराणसी,भदैनी मिरर। कमिश्नरेट पुलिस की कोर्ट ने चेतगंज निवासी विजय कुमार राय उर्फ छोटू को छह माह के लिए कमिश्नरेट की सीमा से निष्काषित किया है। कमिश्नरेट कोर्ट के जिलाबदर का यह पहला आदेश है। यह आदेश अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध) सुभाष चंद्र दुबे ने दिया है। अपने आदेश में एडिशनल सीपी ने कहा है कि इस अवधि में यदि विजय कुमार राय कमिश्नरेट की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही निष्कासन की अवधि में विजय जहां भी रहेगा उसकी जानकारी चेतगंज थाना प्रभारी को जरूर देगा।
चेतगंज पुलिस की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई
चेतगंज थाने की पुलिस ने रिपोर्ट दी थी कि विजय कुमार राय आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसका रोजाना का काम लड़ाई-झगड़ा और लोगों के बीच भय पैदा करना है। उसके डर से लोग उसकी शिकायत पुलिस से भी नहीं करते हैं। समाज में उसका स्वच्छंद विचरण करना आमजन के हित में नहीं है। विजय के खिलाफ कैंट और चेतगंज थाने में मुकदमे दर्ज हैं। इसलिए उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई जरूरी है।
सभी दलीलों को किया खारिज
विजय कुमार राय अपने अधिवक्ताओं के साथ कमिश्नरेट पुलिस कोर्ट में पेश हुआ। उसके अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि वह एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखता है और कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं करता है। अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध) सुभाष चंद्र दुबे ने विजय के अधिवक्ताओं की दलील खारिज कर दी। इसके साथ ही वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र से 6 माह के लिए उसे निष्कासित करते हुए उसकी गतिविधियों पर निरंतर नजर रखने का आदेश डीसीपी वरुणा जोन, एसीपी चेतगंज और चेतगंज थाना प्रभारी को दिया।