पति-पत्नी पर दोष सिद्ध: कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की कैद, 8 साल पहले का है मामला...
Convicted on husband and wife. Court sentenced 10-10 years' imprisonment, the case is from 8 years ago. कोर्ट ने आठ साल से भी ज्यादा पुराने मामलें में पति-पत्नी पर कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया। दोनों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है।
वाराणसी,भदैनी मिरर। तेजाब फेंककर शादीशुदा महिला को जलाने के आठ साल से ज्यादा पुराने मामले में सिंहपुर निवासी संतोष पटेल और उसकी पत्नी ममता पटेल को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोनों को शुक्रवार को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और नौ-नौ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न जमा करने पर दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, इस मामले की एक अन्य आरोपी विभा अदालत द्वारा फरार घोषित है।
आठ साल पुराना है मामला
एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय के अनुसार सारनाथ थाना अंतर्गत पतेरवा नई बाजार में गुरुदयाल आजाद अपनी पत्नी रेशम के साथ रहता था। दोनों की शादी 31 अगस्त 2012 को हुई थी। चार सितंबर 2013 की शाम संतोष अपनी पत्नी ममता के साथ रेशम के घर पहुंचा। दोनों उसके ऊपर तेजाब डालकर भाग निकले। उस घटना में रेशम का हाथ, सिर, सीना और शरीर के अन्य हिस्से झुलस गए थे। अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम सियाराम चौरसिया की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, संतोष पटेल की साली विभा पटेल हवेलिया में रहती थी। रेशम के घर जाकर विभा ने उससे कहा था कि गुरुदयाल उसका पुराना प्रेमी है। तुम इस घर में कैसे रह सकती हो और विभा जबरन वहां रहने का प्रयास करने लगी। इस पर विभा और रेशम के बीच विवाद हुआ। इसके साथ ही रेशम और उसकी सास ने विभा को धकेल कर बाहर निकाल दिया था।
इसके बाद विभा ने धमकी दी थी कि देखते हैं कि गुरुदयाल के घर में रेशम कैसे रह पाती है। विभा ने अपने बहनोई संतोष और बहन ममता से रेशम को रास्ते से हटाने में मदद मांगी, तो दोनों तैयार हो गए। इसी के बाद 4 सितंबर 2013 की शाम विभा की बहन ममता और बहनोई संतोष ने रेशम पर तेजाब डालकर उसे जला दिया था। अदालत ने पत्रावलियों व साक्ष्य का अवलोकन करने के साथ ही रेशम की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर संतोष और ममता को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।