महिला सहित 10 पर FIR का आदेश: शादी न करने पर दर्ज कराया था रेप का मुकदमा, जेल में बंद युवक ने कोर्ट में लगाई गुहार...
जेल में बन्द युवक ने कोर्ट (Court) से गुहार लगाई है कि एक तलाकशुदा महिला ने शादी न करने पर अश्लील वीडियो वायरल कर रेप के झूठे मुकदमे में फसाया है। उसी वीडियो के आधार पर महिला युवक से 5 लाख रुपए की मांग कर रही थी।
वाराणसी, भदैनी मिरर। वाराणसी के रानीपुर मोहल्ले में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला सहित 10 पर पर ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। आरोप है की रानीपुर मुहल्ले में पिता के घर रहने वाली तलाकशुदा महिला ने पिता के परिचित एक युवक पर शादी के लिए दबाव बनाया। शादी की बात नहीं बनी तो वह युवक को रेप के केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए मांगने लगी। एक-दो बार के बाद रुपए न मिलने पर महिला ने एक अश्लील वीडियो पुलिस को दिखाया और युवक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया। युवक ने पुलिस को असलियत बताई लेकिन, सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। इस पर युवक ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है, कोर्ट ने रिपोर्ट दर्जकर विवेचना करने का आदेश भेलूपुर थाना प्रभारी को दिया है।
शादी के बाद से ही अमर से पैसे एठने का आरोप
कोर्ट में दिए गए अर्जी में जेल में बन्द अमर बिंद ने कहा है उसका पड़ोस के मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार से घनिष्ठता है। उस परिवार में एक तलाकशुदा महिला भी रहती है और उससे अमर की दोस्ती थी। अमर ने बताया कि साल 2012 में उसकी शादी हो गई तभी से तलाकशुदा महिला उससे नाराज रहने लगी। बार-बार उस पर दबाव बनाने लगी कि वह अपनी पत्नी को छोड़ दे। अमर जब उसकी बात नहीं माना तो वह धमकाने लगी कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जीवन बर्बाद कर देगी। इसके साथ ही वह अमर से पैसे भी ऐंठने लगी। अमर के अधिवक्ता नागेंद्र यादव ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ तलाकशुदा महिला ने अपना अश्लील वीडियो बनाया। फिर अमर को धमकाने लगी कि अगर वह उसे 5 लाख रुपए नहीं दिया और शादी नहीं किया तो वह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर देगी।
जेल में बन्द है अमर
अधिवक्ता नागेंद्र यादव
अमर ने बताया कि तलाकशुदा महिला की करतूत से घबराकर उसने उसके मां-बाप से शिकायत की तो वह उसी को ही कसूरवार ठहराने लगे। इसी बीच महिला ने अमर और उसके परिजनों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया तो उसे अदालत में सरेंडर कर 5 अक्टूबर को जेल जाना पड़ा।
पुलिस जब उसकी बात नहीं सुनी तो उसने अदालत में न्याय की गुहार लगाई। अधिवक्ता नागेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अदालत ने अमर के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद महिला सहित 10 के खिलाफ धमकाने, ब्लैकमेल करने और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश थानाध्यक्ष भेलूपुर को दिया है।