फर्जी हस्ताक्षर कर गाड़ी बेचने के मामले में पति और मकान मालिक की जमानत अर्जी खारिज...

Husband and landlord s bail application rejected in the case of selling a car with forged signaturesफर्जी हस्ताक्षर कर गाड़ी बेचने के मामले में पति और मकान मालिक की जमानत अर्जी खारिज...

फर्जी हस्ताक्षर कर गाड़ी बेचने के मामले में पति और मकान मालिक की जमानत अर्जी खारिज...

वाराणसी, भदैनी मिरर। पत्नी का फर्जी हस्ताक्षर कर मकानमालिक को मोपेड बेचने के आरोपी पति गिरसन्त यादव और मकानमालिक रामचन्द्र पटेल की जमानत अर्जी कोर्ट ने ठुकरा दी है। मामले की सुनवाई एससी/एसटी कोर्ट में हुई। अभियुक्तों के अधिवक्ता ने तर्क दिया की गाड़ी  मकान की किरायेदारी देने के लिए बेची गई है। 

अभियोजन पक्ष के वकील नदीम अहमद खान, अशोक कुमार और मनोज कुमार ने जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि अभियुक्त गिरसन्त ने बिना पत्नी के जानकारी पत्नी का फर्जी हस्ताक्षर कर  पत्नी के मोपेड गाड़ी को मकान मालिक को बेच दिया मकान मालिक रामचंद्र पटेल ने जानबूझकर गाड़ी को लेकर उसका ट्रांसफर भी परिवहन विभाग वाराणसी से करा लिया था। पीड़िता ने जब न्यायालय की शरण ली और उसका विरोध किया तो उसे मकान मालिक ने परिवहन विभाग से पंजीकरण को निरस्त करा दिया जिससे ये साबित होता है मकान मालिक रामचंद्र ने पीड़िता के पति से मिलकर जानबूझकर गाड़ी को लिया है। इस पर न्यायालय ने केस की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त गिरसन्त व रामचन्द्र की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।