दीवानी अदालतों में आज नहीं होंगे न्यायिक कार्य, जाने क्या है वजह...
हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में आज सूबे के सभी दीवानी अदालतों में न्यायिक कार्य नहीं होंगे. हालांकि कार्यालय खुले रहेंगे और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे.
वाराणसी,भदैनी मिरर। सूबे की दीवानी अदालतों में आज शनिवार 28 मई को न्यायिक कार्य नहीं होगा। इस संबंध में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में बताया है कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत दीवानी अदालतों में 28 मई को अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि न्यायालयों से संबंधित सभी दफ्तर खुले रहेंगे। तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अदालतों में उपस्थित रहेंगे।
आर्बिट्रेशन संबंधी प्रशिक्षण के लिए अवकाश घोषित
जिला जज ने बताया है कि उच्च न्यायालय से जारी पत्र के तहत प्रदेश के सभी जिलो के एचजेएस कैडर के सभी अधिकारी जिसमें जिला न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पीठीसीन अधिकारी, एलएआरआरए, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकर भी शामिल हैं का आर्बिट्रेशन के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण में प्रतिभाग के लिए अवकाश घोषित
जिला जज के आदेश के मुताबिक वाराणसी के न्यायिक अधिकारीगण को इस प्रशिक्षण में भाग लेने का मौका प्रदान करने के लिहाज से 28 मइ को न्यायिक अधिकारियो के लिए अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सभी न्यायायों से संबंधित सभी कार्यालय 28 मई को खुले रहेंगे और सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय मं उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया है कि इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश के तहत ही 28 मई को कार्य दिवस घोषित किया गया था।