ज्ञानवापी: व्यासजी तहखाने में पूजा के खिलाफ हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं, सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश...
व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. जबकि कोर्ट ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए है.
वाराणसी,भदैनी मिरर। जिला जज की कोर्ट से ज्ञानवापी के व्यासजी के तहखाने में हिंदुओं को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हालांकि वहां से भी मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 6 फरवरी तय कर दी है.
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मामले की सुनवाई न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में हुई. जिसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और हिंदू पक्ष के वकील मौजूद रहे. मुस्लिम पक्ष ने मांग करते हुए कहा कि जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेस ने अपने सेवानिवृत्ति के दिन हड़बड़ी में आदेश दे दिए है, जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए. हिंदू पक्ष का भी तर्क सुनते हुए कोर्ट ने 6 फरवरी की तिथि नियत कर दी है.
वहीं, कोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया है कि व्यास तहखाने की सुरक्षा जिलाधिकारी करें, कोई चूक न होने पाए. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि तब तक कोई निर्माण न हो, आप उसे संरक्षित करें. कोर्ट से राहत न मिलने के कारण फिलहाल तहखाने में पूजा अपने तय समय सारिणी के हिसाब से होती रहेगी.