व्यास जी के तहखाने में पूजा होने से हिंदू पक्ष में उत्साह, हाईकोर्ट जा सकता है मुस्लिम पक्ष...

ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा होने से हिंदू पक्ष में काफी उत्साह है. उधर जिला जज के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है. हिंदू पक्ष भी कैबिएट दाखिल कर सकता है.

व्यास जी के तहखाने में पूजा होने से हिंदू पक्ष में उत्साह, हाईकोर्ट जा सकता है मुस्लिम पक्ष...

वाराणसी,भदैनी मिरर। वर्ष 1993 से बंद ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में गुरुवार भोर मंगला आरती हुई. इसको लेकर बाबा विश्वनाथ के भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा. बुधवार को ही जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेस ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी के तहखाने में सात दिनों के भीतर राग-भोग, श्रृंगार कराने के आदेश जिलाधिकारी वाराणसी को दिया था.

आदेश के कुछ घंटों के भीतर ही जिला प्रशासन ने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया. देर रात ही नंदी के सामने बैरिकेडिंग के बीच रास्ता बनाया गया और सोमनाथ व्यास (अब स्वर्गीय) के नाती शैलेंद्र व्यास परिवार की ओर से आरती करवाई गई. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारी की मौजूदगी में कोर्ट के आदेश का पालन करवाया गया है. जैसे तत्कालीन राज्य सरकार ने वर्ष 1993 में अधिकार का दुरुपयोग कर तहखाने में ताले लगवा दिए, उस अन्याय पर कोर्ट के माध्यम से न्याय की जीत हुई है.

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सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका

ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ की तैयारियां जैसे ही शुरु हुई अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से तीन अधिवक्ताओं की टीम बुधवार रात ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से तत्काल सुनवाई कर जिला कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई. चीफ जस्टिस ने मामले में तत्काल राहत देने से इंकार करते हुए कहा हाईकोर्ट जाने की सलाह दी.

हाईकोर्ट पहुंच सकता है मुस्लिम पक्ष

व्यास जी के तहखाने में पूजा- पाठ कराने के जिला जज के आदेश को चुनौती देने मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है. उधर, हिंदू पक्ष हाईकोर्ट में कैबिएट दाखिल करने की तैयारी में है. हिंदू पक्ष मांग करेगा कि मुस्लिम पक्ष के किसी भी याचिका पर हमें सुने बगैर फैसला न दिया जाए.