गुंडा अधिनियम के तहत दो आरोपित हुए जिलाबदर...
एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून-व्यवस्था डॉ. एस. चिनप्पा की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के तहत दो गुंडों को जिला बदर करने का निर्देश दिया है. आदेश में एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सजा की अवधि में अभियुक्त जहां भी अस्थाई निवास करेगा इसकी जानकारी अपने थाने को देगा
वाराणसी, भदैनी मिरर। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून-व्यवस्था डॉ. एस. चिनप्पा की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के तहत दो गुंडों को जिला बदर करने का निर्देश दिया है. आदेश में एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सजा की अवधि में अभियुक्त जहां भी अस्थाई निवास करेगा इसकी जानकारी अपने थाने को देगा. उन्होंने कहा है कि सजायावधि में अभियुक्त यदि जिले में मिलता है तो पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करे.
कमिश्नरेट कोर्ट ने बरईपुर सारनाथ निवासी हरिओम पांडेय को तीन माह के लिए जिलाबदर किया है. इसके खिलाफ लूट, लूट के प्रयास सहित कुल चार मुकदमें चौबेपुर, सारनाथ, चेतगंज में दर्ज है.
वहीं, अकथा पहड़िया सारनाथ निवासी इंद्रमणि उर्फ सनी तिवारी को कमिश्नरेट कोर्ट ने 1 माह के लिए जिलाबदर किया है. इसके खिलाफ मारपीट के कुल तीन मुकदमें सारनाथ थाने में दर्ज है.