ज्ञानवापी प्रकरण: कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर 14 अक्टूबर को आ सकता है फैसला, कल भी जारी रहेगी इन मामले में सुनवाई...
ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर 14 अक्टूबर को फैसला आ सकता है. मंगलवार को जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेस की कोर्ट में ढाई बजे से सुनवाई हुई.
वाराणसी,भदैनी मिरर । ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर 14 अक्टूबर को फैसला आ सकता है. मंगलवार को जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेस की कोर्ट में ढाई बजे से सुनवाई हुई. पहले अंजुमन इंतजामिया मसाजीद कमेटी ने कोर्ट में कहा की कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हिंदू पक्ष ने अपने केस में ज्ञानवापी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवी देवताओं की पूजा की मांग की है तो यह शिवलिंग के जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में कमीशन द्वारा सबूत इकट्ठा करने की मांग कर रहे हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
हिंदू पक्ष ने मसाजिद कमेटी की दलीलों का विरोध किया। बीते 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के बजूखाने में एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन की कार्रवाई के दौरान मिले पत्थर की ठोस संरचना को मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी महिला सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी और राखी सिंह ने दावा किया था कि यह प्राचीन शिवलिंग है. वादिनी महिलाओं ने कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर उसकी और उसके इर्द-गिर्द एरिया की चार वनडे 3 या किसी अन्य वैज्ञानिक पद्धति से जांच करने की मांग की है. उम्मीद है कि कोर्ट अपने अगली सुनवाई 14 अक्टूबर पर फैसला दे सकती है.
उधर सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रेक कोर्ट मैं विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिशन की पत्नी किरण सिंह द्वारा ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुनवाई हुई. उनकी मांग है कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए. ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा-पाठ, भोग-राग और श्रृंगार का अधिकार हिंदुओं को दिया जाए.
दोपहर 2:30 बजे जैसे ही 16 पक्षकारों की मौजूदगी में सुनवाई शुरू हुई, अंजुमन इंतजा मियां मसाजिद कमेटी ने दलील देती है मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है. कोर्ट में कल यानि बुधवार को भी सुनवाई होगी. कल भी मुस्लिम पक्ष ही अपना पक्ष रखेगा.